हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत अविवाहित महिला दत्तक ले सकती है।
संबंधित प्रावधान
1. धारा 8:
अविवाहित महिला (Unmarried woman), विधवा (Widow), या तलाकशुदा (Divorced woman) को दत्तक लेने का अधिकार है।
महिला को मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए।
2. शर्तें:
दत्तक लिया जाने वाला बच्चा हिंदू होना चाहिए।
यदि महिला पुत्र को दत्तक ले रही है, तो दत्तक के समय महिला की उम्र कम से कम 21 वर्ष अधिक होनी चाहिए।
महिला को दत्तक लेने की प्रक्रिया में किसी अन्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति न हो।
महत्वपूर्ण मामला (Case Law)
1. सीताम्मा बनाम नरसिम्हा (1994)
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अविवाहित महिला को दत्तक लेने का अधिकार है, बशर्ते वह इस अधिनियम की शर्तों का पालन करे।
विशेष ध्यान देने योग्य बिंदु
अविवाहित महिला के लिए यह अधिकार स्वतंत्र है और पति की आवश्यकता नहीं होती।
हालांकि, महिला को सुनिश्चित करना होगा कि दत्तक की प्रक्रिया वैध और उचित हो।
जैसे अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने दत्तक ग्रहण किया है।
सनी लियोनी ने दत्तक ग्रहण लिया है।