अविवाहित पुरुष हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत दत्तक ले सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन।
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संबंधित प्रावधान
1. धारा 7: विवाहित पुरुष द्वारा दत्तक ग्रहण
यह प्रावधान बताता है कि एक विवाहित पुरुष अपनी पत्नी की सहमति से दत्तक ले सकता है।
लेकिन यदि पुरुष अविवाहित है, तो उसे दत्तक लेने के लिए किसी सहमति की आवश्यकता नहीं है।
2. धारा 10: दत्तक लेने के लिए योग्य व्यक्ति
अविवाहित पुरुष को मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए।
यदि पुरुष पुत्री को दत्तक ले रहा है, तो उसकी आयु दत्तक ग्रहण के समय कम से कम 21 वर्ष अधिक होनी चाहिए।
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शर्तें:
1. पुरुष को आर्थिक रूप से सक्षम और जिम्मेदार होना चाहिए।
2. दत्तक लिया जाने वाला बच्चा हिंदू होना चाहिए।
3. दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया वैध और विधिक होनी चाहिए।
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महत्वपूर्ण बिंदु:
अविवाहित पुरुष द्वारा पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है।
यह अधिनियम सभी हिंदुओं के लिए समान अधिकार प्रदान करता है।
यदि अविवाहित पुरुष अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाने में सक्षम है, तो उसे दत्तक लेने का पूरा अधिकार है।
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महत्वपूर्ण मामला (Case Law)
1. गजानन बनाम दत्तक ग्रहण अधिकारी (2002):
इस मामले में स्पष्ट किया गया कि अविवाहित पुरुष को दत्तक लेने का अधिकार है, बशर्ते वह अधिनियम के प्रावधानों का पालन करे।